किशोरी को बरामद न करने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमें के आदेश

सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी युवक आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिये। साथ ही पुलिस को भी लारवाही करने का दोषी माना। अदालत ने इंस्पेक्टर मंडी के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये

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