छत्तीसगढ़ में पहली बार दहेज देने पर पिता और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज
दुर्ग । दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपित युवक के परिवाद पर कोर्ट ने उसके पत्नी और ससुर पर केस दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी और ससुर द्वारा प्रथम दृष्टया परिवादी एवं उसके पिता को दहेज दिए जाने संबंधी बयान दिया गया है, जो धारा तीन दहेज प्रतिशेष अधिनियम 1961 के तहत दर्ज करने का आधार है।
https://naidunia.jagran.com/chhattisgarh/bhilai-first-case-against-father-and-daughter-on-dowry-in-chhattisgarh-2768010
नियमत: दहेज लेने के साथ ही दहेज देना भी गुनाह है। इसी नियम का हवाला देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट डीके गिलहरे ने विवाहिता व उनके पिता पर जुर्म दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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नियमत: दहेज लेने के साथ ही दहेज देना भी गुनाह है। इसी नियम का हवाला देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट डीके गिलहरे ने विवाहिता व उनके पिता पर जुर्म दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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