आज दूर होगी 'ayodhya' फैसले की अड़चन! | UP Tak
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Published on Sep 26, 2018
अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाए गए मसलों पर फैसला सुनाएगी. इसमें इस्माइल फारूकी फैसले के उस अंश पर पुनर्विचार की मांग पर की गई है जिसमें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है.
इस मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
दरअसल, अयोध्या मामले के मुख्य मामले यानी टाइटल सूट की सुनवाई से पहले कोर्ट ने इस पर फैसला देने का विचार किया है. इसके बाद ही टाइटल सूट मामले पर सुनवाई होगी.
आपको बता दें कि 1994 में पांच जजों के पीठ ने राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था ताकि हिंदू पूजा कर सकें. पीठ ने ये भी कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंट्रीगल पार्ट नहीं है. 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए एक तिहाई हिंदू, एक तिहाई मुस्लिम और एक तिहाई राम लला को दिया था.
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